मैदानी कर्मचारियों को संज्ञान में बिना दिए जेसीबी से नहर क्षतिग्रस्त कर व्यवधान उत्पन्न करने वाले के ऊपर सिंचाई अधिनियम के तहत बड़ी कार्यवाही,विभाग ने की प्रस्तावित - Savdha chhattisgarh
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मैदानी कर्मचारियों को संज्ञान में बिना दिए जेसीबी से नहर क्षतिग्रस्त कर व्यवधान उत्पन्न करने वाले के ऊपर सिंचाई अधिनियम के तहत बड़ी कार्यवाही,विभाग ने की प्रस्तावित

 गरियाबंद जलसंसाधन विभाग फिंगेश्वर वितरक शाखा नहर से अंतिम छोर तक किसानों के खेतों तक दिन रात मेहनत कर पहुंचा रहे सिंचाई हेतु पानी,किसानों का भी विभाग को भरपूर सहयोग


परमेश्वर कुमार साहू@गरियाबंद।
जिले के सिकासार फिंगेश्वर वितरक शाखा नहर के माध्यम से खरीव फसल सिंचाई हेतु किसानों को पानी दिया जा रहा है, इस कार्य को कार्यपालन अभियंता श्री एस. के. बर्मन के मार्गदर्शन मे मैदानी कर्मचारियों व छुरा अनुविभागीय अधिकारी  युवराम सिन्हा व पाण्डुका अनुविभागीय अधिकारी पांडोरिया के साथ उप -अभियंता विकास ध्रुव, दुर्गेश सोनकर, सहायक अभियंता  प्रतिक पटेरिया, नारद सिन्हा, आशा गुप्ता, समय पालक के साथ सभी मैदानी कर्मचारियों के सहयोग से अंतिम छोर के ग्राम -पाली, पेंड्रा, रोबा व सिर्रीकला तक किसानों के सहयोग से पानी पहुंचाया जा रहा है, मैदानी कर्मचारियों द्वारा छैत्र का दौरा करने के दौरान ग्राम बेलर के ग्रामीणों द्वारा अपनी मर्जी से तीरथ राम साहू जी की जे. बी. सी. लगा कर नहर की आर. डी. 20340 मी. पर नहर काट कर अवरोध उत्पन्न किया गया, विभाग द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी बिना मैदानी कर्मचारियों के संज्ञान मे लाय अपनी मर्जी से नहर छत्तीग्रस्त कर व्यबधान उत्पन्न किया गया, उनके विरुद्ध शासकीय संम्पति को नुकसान पहुंचाने के सम्बन्ध मे सिंचाई अधिनियम की धारा 94 के तहत उचित कारवाही प्रस्तावित की जा रही है।



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