पंचायत के अनुदान राशि में गड़बड़ी का मामला,फर्जी बिल लगाकर ग्राम विकास के लाखो रुपए खा गए सरपंच,सचिव,कोरोना काल में ग्राम पंचायत सांकरा में जमकर भ्रष्टाचार - Savdha chhattisgarh
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पंचायत के अनुदान राशि में गड़बड़ी का मामला,फर्जी बिल लगाकर ग्राम विकास के लाखो रुपए खा गए सरपंच,सचिव,कोरोना काल में ग्राम पंचायत सांकरा में जमकर भ्रष्टाचार

वैश्विक महामारी कोरोना के डर से जब पूरा आवाम घर में दुबके पड़े थे तो सांकरा पंचायत के सचिव,सरपंच के लिए पांडूका का होटल हजारो का भजिया खाने खुला था,सबूत के साथ होगा जल्द और बड़ा खुलासा...


परमेश्वर कुमार साहू@गरियाबंद।
जिला मुख्यालय अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य ब्लॉक छूरा के ग्राम पंचायत सांकरा में ग्राम विकास के लिए शासन द्वारा प्रदत्त धन को वित्तीय वर्ष 2019-20 के मार्च महीना में ग्राम प्रधान व सचिव एवं बिना पंचों की जानकारी व बिना प्रस्ताव में लिए गुप्त तरीके से लाखों रुपए की राशि बिल वाउचर से आहरण कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने का सनसनी खेज खुलासा हुआ है। 

उल्लेखनीय है  की ग्राम प्रधान द्वारा वर्ष 2019-20 मार्च महीना में ग्राम विकास के चौदही वित्त की राशि को ग्राम पंचायत के पंचों के बिना जानकारी के प्रस्ताव में लाए राशि का फर्जी तरीके से आहरण कर लिया।जिसकी सारी दस्तावेज मीडिया के हाथ लगा है। इतनी आर्थिक क्षति शासन और आम जनता को हुआ है।  जब पूरे आवाम इस महामारी के डर से घर में दुबके हुए पड़े हुए थे तो सरपंच सचिव के लिए दुकान खुला हुआ था जो महामारी अधिनियम के सभी नियम के विरुद्ध है ।

क्या है पंचायती राज अधिनियम

छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 36 के तहत पंचायत के पदाधिकारी को कानून के विपरीत कार्य करना और जनता की भलाई न करने पर  धारा 89,89 क के तहत पंचायत के धन को हानि पहुंचाना धन का दुरुपयोग करने का आयोग्य पाए जाने पर हटाया जा सकता है और उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

वर्जन 1.

खाना खाने के समय में फोन करते हो ,जो छापना है छाप लो।

खेमन साहू,सचिव, ग्राम पंचायत सांकरा 

वर्जन 1.

मामला क्या है दिखवाता हु ,उचित जांच कार्यवाही की जाएगी।

सतीश चंद्रवंशी,सीईओ,जनपद पंचायत छुरा



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