चरित्र शक में पत्नी की बेरहमी से हत्या:हत्यारे पति को उम्रकैद; दूसरी बीवी को घर ले आने पर हुआ था झगड़ा - Savdha chhattisgarh
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चरित्र शक में पत्नी की बेरहमी से हत्या:हत्यारे पति को उम्रकैद; दूसरी बीवी को घर ले आने पर हुआ था झगड़ा



Sawdhan chhatisgarh news@धमतरी
  धमतरी के महिमा सागर वार्ड में पत्नी की हत्या करने वाले दोषी पति को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पति प्रमोद कुर्रे (36 वर्ष) अपनी पत्नी फूलकेसरी बाई के चरित्र पर शक करता था और बार-बार दूसरी शादी कर लेने की धमकी देता था। इस बात को लेकर दोनों के बीच हमेशा विवाद होता रहता था।

धमतरी के महिमा सागर वार्ड में पत्नी की हत्या करने वाले दोषी पति को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पति प्रमोद कुर्रे (36 वर्ष) अपनी पत्नी फूलकेसरी बाई के चरित्र पर शक करता था और बार-बार दूसरी शादी कर लेने की धमकी देता था। इस बात को लेकर दोनों के बीच हमेशा विवाद होता रहता था।

जानकारी के मुताबिक, मृतका फूलकेसरी कुर्रे (34) नगर निगम क्षेत्र में कचरा कलेक्शन करने का काम करती थी। उसका पति उसके चरित्र पर शक करता था। 26 मई 2021 की देर शाम रामसागर पारा निवासी प्रमोद कुर्रे (36 वर्ष) का अपनी बीवी फूलकेसरी बाई के साथ उसके चरित्र को लेकर एक बार फिर विवाद हो गया था। इसके बाद पति प्रमोद कुर्रे किसी दूसरी महिला को घर लेकर आ गया। उसने महिला काे दूसरी पत्नी बताया। यह बात सुनकर फूलकेसरी और पति में खूब झगड़ा हुआ। तब फूलकेसरी अपने 3 बच्चों के साथ घर से निकल गई थी। बच्चों को मायके में छोड़ दिया और खुद वार्ड में ही परिचित तीजबाई के घर रहने लगी थी।

फूलकेसरी जब दो दिनों तक घर नहीं लौटी, तो उसका पति प्रमोद उसे ढूंढने लगा। प्रमोद को 28 मई की देर रात पता चला कि उसकी पत्नी परिचित तीजबाई के घर पर है। प्रमोद 29 मई को सुबह करीब 6.30 बजे तीजबाई के घर गया। उसने फूलकेसरी से घर चलने को कहा। उसने मना किया ताे कमरे में रखे हंसिया से फुलकेसरी पर हमला कर दिया। वह जमीन पर गिर गई। इसके बाद पति ने सिर पर पत्थर (सिल) को भी पटक दिया। जिससे फूलकेसरी की मौके पर ही मौत हो गई थी।

इसके बाद आरोपी ने थाने जाकर खुद को सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी पति प्रमोद कुर्रे को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में हत्या की सुनवाई चल रही थी। सारे सबूतों और गवाहों के मद्देनजर गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश सुनीता टोप्पो ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर अलग से 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पडे़गी। इस मामले में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक गजानंद मीनपाल ने पैरवी कीl

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